लखनऊ, जुलाई 22 -- लखनऊ। विधि संवाददाता बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तहत आने वाले स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को काफी देर तक बहस चली। समय की कमी के चलते बहस पूरी न हो पाने पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ बुधवार को भी सुनवाई करेगी। उक्त अपीलों में बच्चों की ओर से उनके अभिभावकों ने विशेष अपीलें दाखिल करते हुए, एकल पीठ के 7 जुलाई के निर्णय को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को एकल पीठ ने स्कूलों का विलय करने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा का अधिकार तो है। बावजूद इसके यह नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 21ए के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह छह से चौदह वर्ष की आ...