नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- कर्नाटक में स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएसएटी) को भेज दिया था। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए केएसएटी उचित मंच है। निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने कहा कि हमारा मानना है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल जज द्वारा पारित निर्णय को सही ढंग से रद्द कर दिया है और अपीलकर्ताओं (ए) के पहले समूह की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करने और मामले को निर्णय के लिए केएसएटी को सौंपने में कुछ...