प्रयागराज, अगस्त 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश पर रोक लगाने की मांग में दाखिल एक और याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व भी लखनऊ खंडपीठ और प्रधान पीठ से याचिकाएं खारिज़ हो चुकी हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लखनऊ बेंच ने पहले ही फैसला सुना दिया है। यह टिप्पणी करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने पीलीभीत निवासी सुबोध व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में राज्य सरकार के 16 जून 2025 के प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के कामकाज में हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में बीएसए पीलीभीत के गत 25 जून के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई थी। याची की ओ...