वाराणसी, अप्रैल 4 -- वाराणसी। पुरानी रंजिश में पूर्व सभासद पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने काशीपुरा चौक निवासी अरुण केशरी और उसके बेटे शिव केशरी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार काशीपुरा (चौक) निवासी ममता केशरी ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 21 मार्च को शाम करीब 5.50 बजे उनके पति और पूर्व पार्षद अम्बरीष केशरी पर अरुण केशरी, शिव केशरी ने दो-तीन साथियों के साथ प्राणघातक हमला किया था।

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