बोकारो, नवम्बर 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक बर्नवाल के अदालत ने गुरुवार को प्राणघातक हमले में दोषी मनोज महतो व नेपाल महतो को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने यह जानकारी दी है उन्होंने बताया कि घटना पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के भंगा बाजार में चार मई 2019 की रात आठ बजे घटी। सूचक कार्तिक पाल अपने दुकान में बैठा था। इस बीच दोनों दोषी नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर भी नहीं मान रहे थे, तो सूचक ने इसकी शिकायत दोनों के परिजनों से की। इस बात को लेकर दोषियों ने गुस्से में भुजाली से हमला कर दिया। जिससे सूचक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी के लिखित शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

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