औरैया, नवम्बर 4 -- थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम भरका में भूमि विवाद को लेकर हुए प्राणघातक हमले के 16 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, चार फरवरी 2009 को वादी अपने खेत में पानी लगा रहा था, तभी दोपहर करीब एक बजे गांव के रामेंद्र सिंह, जगमोहन सिंह, अतुल सिंह गौड़ पुत्र शिवकरन सिंह और उपेंद्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह असलहे लेकर पहुंचे और वादी पर हमला कर दिया। वादी जान बचाकर घर भागा तो आरोपी पीछा करते हुए घर में घुस गए और मारपीट की। बचाव में आए वादी के भतीजे कौशलेन्द्र प्रताप सिंह को कुल्हाड़ी से गं...