छपरा, अक्टूबर 13 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने सोमवार को मढ़ौरा थाना में दर्ज बहुचर्चित प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। एक निजी स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र मढ़ौरा की महिला स्वास्थ्य कर्मचारी अभिलाषा कुमारी को अंदर दफा 118(2 ) बीएनएस के अंतर्गत पांच साल की सश्रम कारावास की सजा हुई। सजा के साथ पांच हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी। साथ ही ए 126 (2) बीएन एस की धारा के अंतर्गत एक माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 15 दिन की सजा होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। मालूम हो कि मढ़ौरा थाना के मढ़ौरा निवासी वेद प्रकाश उर्फ विकास सिंह ने दो जुलाई 2024 जख्मी हालत में अपना फर्द बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने क...