बुलंदशहर, फरवरी 15 -- प्रसव के लिए भर्ती कराई गई महिला को बिना एनेस्थीसिया और बिना सर्जन की मौजूदगी में ऑपरेशन करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दो चिकित्सकों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 15 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाने तथा पांच लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि शिकारपुर के गांव कैलावन निवासी कृष्णकांत शर्मा ने 19 दिसंबर 2021 को अपनी पत्नी शिल्पी शर्मा को प्रसव के लिए सीएचसी शिकारपुर में डॉ. रानी तबस्सुम के निर्देशन में भर्ती कराया था। आरोप है कि इस दौरान शिल्पी की हालत बिगड़ी, तो डॉ. रानी ने 20 दिसंबर 2021 को अपने परिचित डॉ. रविंद्र कुमार के बाला जी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां डॉ. रविंद्र कुमार ने दावा किया था कि अस्...
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