अलीगढ़, जुलाई 5 -- अतरौली, संवाददाता। नगर पालिका परिषद की 33 दुकानों को खाली कराने के लिए हाई कोर्ट का आदेश पालिका प्रशासन व तहसील प्रशासन के दो पाटों के बीच पिस गया है। ईओ द्वारा दुकानों को खाली कराने के लिए दिए गए नोटिस की भी अवधि समाप्त हो गयी है। शिकायतकर्ता अंशुल भारद्वाज इस संबंध मे कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि दुकानों को खाली कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम अतरौली से पूछा कि दुकानों को खाली करने में कौन सी बाधा आड़े आ रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि दुकानों को खाली कराने के नाम पर पालिका के अधिकारी दुकानदारों को नोटिस जारी करके तहसील प्रशासन को भेज देते है। वहीं तहसील प्रशासन पालिका प्रशासन के अधिकारियों से दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश करते नजर आते है। ईओ द्वारा दुकानद...
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