बागपत, अक्टूबर 29 -- नगर पालिका और नगर पंचायतों की प्रशासनिक बैठकों में अब महिला सभासद के पति या उनके प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शासन के निर्देश पर निदेशक स्थानीय निकाय ने नगर निकायों को स्पष्ट रूप से यह आदेश भेजा है। पूर्व में कई बार बैठकों में महिला सभासदों की जगह उनके पति या प्रतिनिधि नजर आए है। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व प्रथा पूरी तरह समाप्त की जाए और किसी भी सभासद को अपने स्थान पर किसी रिश्तेदार या प्रतिनिधि को बैठक में भेजने की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि महिला सभासद स्वयं अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और निकाय के प्रशासनिक निर्णयों में स्वतंत्र रूप से भाग लें। यह नियम पुरुष सभा...