लोहरदगा, जुलाई 31 -- कैरो, प्रतिनिधि। लोहरदगा कैरो प्रखंड सभागार में बुधवार को श्रम अधीक्षक अंद्रेयस कुल्लू की उपस्थति में प्रखंड के सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के निबंधन सबंधी जानकरी दी गई। श्रम अधीक्षक ने कहा कि अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के तहत के तहत दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले सभी मजदूरों का निबंधन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रजातंत्रिक देश है। यहां किसी मजदूर को कहीं जाकर काम करने से रोका नहीं जा सकता है। पर उसको कानून को मानना पड़ेगा। बाहर काम करने के लिए गए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन होने पर, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो परिजन या स्थानीय प्रशासन को काफी मदद मिलती है। सबंधित नॉमिनी को मुआवजा भी आसानी से मिल जाती है। इसके आलवा निबंधित मजदूरों को मिलने वाले...