प्रयागराज, मई 13 -- नोट : वेब पर न भेजें शासन ने संपत्ति की कीमत के आधार पर लागू किया हस्तांतरण शुल्क नगर निगम में आया आदेश, मिनी सदन से स्वीकृति लेकर करेंगे लागू प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रयागराज समेत प्रदेश के सभी शहरों में संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड में बदलाव पर एक शुल्क लगेग। विभिन्न शहरों में अलग-अलग शुल्क लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने एक समान नामांतरण शुल्क का आदेश जारी करने साथ अलग-अलग कीमत की संपत्तियों पर राशि भी निर्धारित कर दी है। एक समान शुल्क लेने की व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी लागू हो गई है। यह शुल्क एक हजार से 10 हजार तक तय की गई है। संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के दौरान यह शुल्क लिया जाता है। जमीन या संपत्ति हस्तांतरण के दौरा...