धनबाद, सितम्बर 27 -- धनबाद, प्रतिनिधि। जमीन विवाद में टुंडी निवासी प्रमोद ठाकुर की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने टुंडी निवासी चंद्रमणि ठाकुर को उम्रकैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 16 सितंबर को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। मृतक के पिता उमेश ठाकुर की शिकायत पर टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 11 अप्रैल-2021 की शाम सात बजे उमेश ठाकुर को सूचना मिली कि उनके पुत्र प्रमोद ठाकुर को किसी ने चाकू से मारकर घायल कर दिया है और वह खून से लथपथ है। घायल अवस्था में वे अपने पुत्र को अस्पताल ले गए। रास्ते में बेटे ने बताया कि चंद्रमणि ठाकुर, जीवन ठाकुर, मुंडो देवी, सूरज पांडेय, गुड्डू ठाकुर व श्रीलाल ने जमीन विवाद को लेकर हमला किया। इला...