धनबाद, फरवरी 19 -- धनबाद, प्रतिनिधि धनसार निवासी कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में बरी हुए आरोपियों की एक बार फिर से धड़कनें बढ़ गई हैं। धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने तीन साल पहले चार फरवरी 2022 को कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और कांग्रेस नेता रणविजय सिंह सहित छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सीबीआई क्राइम ब्रांच नई दिल्ली की ओर से दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई की जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच नंबर तीन की ओर से देवेंद्र मीणा ने सैयद अरशद अली उर्फ सिया उर्फ डबलू, हीरा खान, अयूब खान उर्फ नन्हे, मदन प्रसाद खरवार, रणविजय सिंह तथा ...
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