वाराणसी, अप्रैल 16 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। अपर जिला जज (एमपी/एमएलए) कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रीय फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव प्रमोद निगम की हत्याकांड में नंदलाल राय उर्फ बबलू और शेषनाथ शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नन्दलाल को आर्म्स एक्ट में भी सजा और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय सिंह और ओंकार तिवारी ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 की रात आठ बजे इंग्लिशिया लाइन के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुंदरपुर की राजेंद्र विहार कॉलोनी निवासी नंदलाल राय उर्फ बबलू (मूल निवास करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर) और सिगरा क...