लखनऊ, फरवरी 15 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीडब्ल्यूडी के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन न देने पर प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी अजय चौहान को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जनपद प्रतापगढ़ के रघुराज एवं अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में दाखिल एक मामले में आदेश पारित करते हुए, वर्ष 2004 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों के पूर्व की वर्कचार्ज सेवा को जोड़ते हुए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया था। इसी आधार पर याचियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पेंशन की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भी वर्कचार्ज सेवा को जोड़ते हुए, पेंशन देने के लिए आदेश पारित किया, लेकिन आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाय...