पीलीभीत, अगस्त 21 -- पंडरी मरौरी की ग्रामप्रधान मुन्नी देवी का डोंगल बिना किसी आदेश के अनरजिस्टर्ड करने व पंचायत में शिकायतों के लिये बार बार कमेटी गठित करने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायती राज के प्रमुख सचिव, डीएम, सीडीओ, डीपीआरओ, बीडीओ, जिला कृषि अधिकारी को नोटिस जारी किया है। 22 अगस्त को कल इस मामले में तलबी है। नोटिस के जबाब के लिये जिले के अफसर बुधवार को पूरे दिन मंथन में जुटे रहे। प्रधान से बात कर मनाने में जुटे रहे, लेकिन बात नहीं बनी। अब प्रशासन नोटिस का जबाब दाखिल करने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद डोंगल प्रकरण में बिलसंडा से हटाये गए एडीओ पंचायत हरिश्चन्द्र भारतीय की मुश्किलें इससे फिर बढ़ गईं हैं। अभी वो जिला मुख्यालय से संबद्ध चल रहें हैं। प्रधान ने बिना किसी आदेश के डोंगल अनरजिस्टर्ड करने पर डीएम, सीडीओ, डीपीआरओ...