छपरा, जनवरी 22 -- गड़खा, एक संवाददाता। प्रमुख रेणु देवी ने पंचायत समिति सदस्यों द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को गुरुवार को खारिज कर दिया। बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी रत्नेश रवि को भेजे गए पत्र में प्रमुख ने कहा है कि सदस्यों द्वारा इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो कि बहुमत योग्य संख्या नहीं होने के कारण खारिज हो गया था।पंचायती राज अधिनियम [44(3)] के तहत किसी प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास लाया जा सकता है, जो कि पहले ही लाया जा चुका है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। जाहिर है कि नाराज समिति सदस्यों ने 12 जनवरी को गड़खा प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रमुख को दिए आवेदन ...
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