मुजफ्फरपुर, फरवरी 3 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा देने के मामले में डीएम और कमिश्नर की आर्थिक शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत को मुआवजा देने के लिए डीएम के निर्णय लेने की शक्ति में बढ़ोतरी कर दी है। एक जनवरी से प्रभावी व्यवस्था के तहत डीएम 28.52 करोड़ रुपये तक का एस्टीमेट निर्धारित कर सकेंगे, वहीं 28.52 करोड़ से अधिक और 70.76 करोड़ तक के मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त निर्णय लेंगे। बता दें कि हर साल की पहली तारीख को इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। केंद्र-राज्य सरकार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन और प्रतिकर राशि के निर्धारण आदि को लेकर जिला स्तर पर डीएम और ...