छपरा, नवम्बर 17 -- छपरा, एक संवाददाता। प्रभुनाथनगर , शक्तिनगर , उमानगर समेत समीप के क्षेत्रों में जल जमाव के विषय पर वेटरेनस फोरम द्वारा दायर वाद में एनजीटी के कोलकाता स्थित पूर्वी खंडपीठ में सुनवाई हुई। वादी जिला प्रशासन एवं जिला परिषद द्वारा कोई भी हलफनामा कार्य की प्रगति के संबंध में दायर नहीं किया गया था। इस पर न्यायाधीश ने कठोर नाराजगी जताई तथा यह आदेश दिया कि अगले सुनवाई के पहले अगर संबंधित पक्षों के द्वारा हलफनामा नहीं दायर किया जाएगा तो उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने विशेष कर जिलाधिकारी को आदेशित किया था कि वह अपने स्तर से की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट जारी करें। याचिकर्ता डॉ बीएनपी सिंह द्वारा बेंच को यह बताया गया कि जिला परिषद के द्वारा कदम चौक तथा साढ़ा चौक के बीच बनाए जा रहे नाला की चौड़ाई बहु...
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