कन्नौज, दिसम्बर 20 -- छिबरामऊ, संवाददाता। ऋषिभूमि इंटर कालेज सौरिख ने प्रबंधक और शिक्षकों के बीच चल रहे विवाद ने कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विषय विशेषज्ञों शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगी रोक पर निजी खाते से 10-10 हजार रूपये क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। हालांकि प्रबंधक ने अब सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने का निर्णय लिया है। ऋषिभूमि इंटर कालेज के शिक्षकों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कालेज के प्रबंधक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश, जिसमें प्रबंधक द्वारा की गई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं भुगतान की रोक को अनुसूचित एवं गैरकानूनी ने बताया कि इसके विरुद्ध योजित रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 दिसंबर को कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रबंधक न तो जिला विद्यालय निरीक्षक और न ही न्यायालय के समक्ष ऐस...