संतकबीरनगर, जनवरी 29 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। दलित ग्राम प्रधान के साथ गाली गलौज करके मारने पीटने के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी अमित कुमार यादव पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल पांच हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाई है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतना होगा। आरोपियों के विरुद्ध मोबाइल व पांच हजार रुपए लूटने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान पुलिस ने लूट की धारा का विलोपन कर दिया। विचारण के दौरान एक आरोपी पंचराम यादव की मृत्यु हो गई। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के महुली थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर का ...