पटना, नवम्बर 25 -- स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक की तरह वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किया है। इसी तरह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय और नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक (वर्ग एक से 5, वर्ग 6 से 8, 9-10 और वर्ग 11-120) के रूप में चयनित होकर कार्य कर रहे शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण का लाभ मिलने पर ऐसे शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन में दो से पांच हजार रुपये तक की वृद्धि होगी।

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