संतकबीरनगर, अगस्त 13 -- संतकबीरनगर, हिटी। प्रधान पुत्र पर पिस्टल से फायर कर जानलेवा हमले के दो आरोपियों जमानत अर्जी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। मामले में आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी व अमन पाल पर ब्लाक मुख्यालय बघौली के तिघरा परिसर में प्रधान पुत्र पर पिस्टल से फायर करके जान लेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में प्रधान पुत्र देवेन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव ग्राम करैली थाना बखिरा ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उनका कथन है कि दिनांक 16 जुलाई 2025 को शाम लगभग सवा 6 बजे ग्राम सभा के काम से तिघरा स्थित ब्लाक मुख्यालय पर गया था। उसी समय शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक पुत्र सतीश चन्द्र पाठक उर्फ मोनू ग्राम सिंहटीकर, अनुराग उर्फ डान पुत्र...