बागपत, फरवरी 7 -- बागपत। जमीन के विवाद में हमला करने के मामले में निरपुड़ा के ग्राम प्रधान, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर समेत 10 आरोपियों की अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त की है। इनमें सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर की पत्नी व बेटा भी शामिल हैं। अधिवक्ता प्रशांत चौधरी ने बताया कि निरपुड़ा गांव के किसान राममेहर की अर्जी पर अदालत में परिवाद दर्ज हुआ था। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रताप ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घेर की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर गाली-गलौज कर धमकी दी। इसी के चलते 14 दिसंबर 2021 को धारदार हथियार व लाइसेंसी पिस्टल की बट से हमला किया गया। जिसमें वह घायल हो गया था। बताया कि उस समय आरोपी ग्राम प्रधान प्रताप का भाई सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा शामली के कैराना थाने के प्रभारी थे, जिनकी घटना में संलिप्तता रही थी...