सुल्तानपुर, दिसम्बर 13 -- सुलतानपुर, संवाददाता । लंभुआ थाना क्षेत्र के करनपुर ग्राम प्रधान प्रसून मालवीय और उसके पुत्र शाश्वत मालवीय के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार मिश्र ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गांव के ओम प्रकाश पाण्डेय ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बीते 10 अगस्त को ग्राम प्रधान और उसके पुत्र ने ट्यूबवेल की पाइप तोड़ दी, कमरे में घुसकर धक्का देकर गिरा दिया और और गाली गलौज कर हत्या की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। साक्ष्यों और अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश लंभुआ थानाध्यक्ष को दिया है।
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