संतकबीरनगर, जनवरी 30 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हत्या करने के चार आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी सुदामा मौर्य, दीनानाथ मौर्य, राम अशीष मौर्य व राजमन मौर्य पर कोर्ट ने सजा के साथ विभिन्न धाराओं में प्रत्येक आरोपी पर 20 हजार पांच सौ रुपए कुल 82 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रकरण के एक आरोपी राम अवध मौर्य की पत्रावली अलग हो गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतक रामचेत मौर्य की पुत्री लक्ष्मी मौर्य निवासी कनैला थाना धनघटा ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि दिनांक 8 सितम्बर 20...