मधुबनी, जनवरी 15 -- मधुबनी, निज संवाददाता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर के विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने की स्थिति में वरीयता निर्धारण एवं वेतन संरक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भ्रम को स्पष्ट किया है। इन निर्देशों का सीधा असर जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 के तहत किया जाएगा, जबकि वेतन संरक्षण का लाभ नियम 8 के अंतर्गत देय होगा। इस...