प्रयागराज विधि संवाददाता, मई 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि की कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है की लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियो को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के तीन वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष...