देहरादून, जुलाई 23 -- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नियमावली में प्रधानाचार्यों के रिक्त पचास फीसदी पदों पर विभागीय भर्ती परीक्षा के लिए तीन बड़े संशोधन किए हैं। आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी है। एलटी संवर्ग में तैनात सहायक अध्यापक भी 15 साल की सेवा पूरी करने पर भर्ती में शामिल हो सकेंगे। साथ ही ऐसे प्रवक्ता जिनके पास बीएड डिग्री नहीं है, वह भी इसके लिए पात्र होंगे। राज्य के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती प्रक्रिया को पूर्व में कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिश के बाद संशोधित प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संशोधित नियमावली में अब र...