मुख्य संवाददाता, जुलाई 24 -- मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। नियमावली में प्रधानाचार्यों के रिक्त 50 फीसदी पदों पर विभागीय भर्ती परीक्षा के लिए तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापक भी 15 साल की सेवा पूरी होने पर भर्ती में शामिल हो सकेंगे। साथ ही ऐसे प्रवक्ता जिनके पास बीएड डिग्री नहीं है, वह भी इसके लिए पात्र होंगे। भर्ती के लिए आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्व में कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। समिति की सिफारिश ...