नई दिल्ली, जुलाई 11 -- प्रधानमंत्री और आरएसएस कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी इंदौर के कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हेमंत मालवीय द्वारा दायर याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उन्हें राहत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। वकील वृंदा ग्रोवर ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है। ग्रोवर ने कहा कि यह मामला मालवीय द्वारा 2021 में कोविड के दौरान बनाए गए एक कार्टून से संबंधित है और हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें अर्नेश कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी ज...