नई दिल्ली, जुलाई 8 -- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों के अभद्र कार्टून बनाकर बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी कार्टूनिस्ट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपी ने पहली नजर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग किया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ वकील और संघ के कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस थाने में मई में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आरोप हैं। उसने अनुचित टिप्पणी के साथ संघ कार्यकर्त...