बरेली, सितम्बर 17 -- बरेली। अपर जिला जज तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने ग्राम प्रधानपति व शिक्षक गंगाराम मर्डर केस में फैसला सुना दिया। अदालत ने दोषी बेचेलाल और महिला शिवमंगला देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने ठोस सबूतों के आभाव में आरोपी अमरपाल और ओमप्रकाश को बरी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि थाना नवाबगंज में प्रेमपुर मुरारपुर गांव की ग्राम प्रधान सावित्री देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति शिक्षक थे। 10 फरवरी 2018 की शाम गांव के अमरपाल, महेंद्र पाल, दयाराम, ओमप्रकाश नवाबगंज पुष्प वाटिका बारातघर में शादी में शामिल होने को उसके पति गंगाराम को ले गये थे। अगले दिन सुबह गंगाराम दावत खाकर वापस नहीं लौटे। तलाश करने पर रिछोला किफायतुल्ला के पास गंगराम की लाश मिली। मृतक ...