प्रयागराज, दिसम्बर 21 -- प्रयागराज। प्रदेश में अब पूरी तरह से बधिरों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिए निर्देश में प्रदेश के सभी जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को सौ फीसदी श्रवण बाधित (बधिर) व्यक्तियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को कहा गया है। अखिल उत्तर प्रदेश बाधिर संस्था की मांग पर यूपी में यह निर्देश जारी हुआ है। इसमें श्रवण बाधित (बधिर) व्यक्तियों को उनकी श्रवण हानि की परवाह किए बिना ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें बिना भेदभाव के ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 8 सितंबर 2025 परिपत्र जारी कर दिया गया था। जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस आदेश को सख्ती से पालन कराना शामिल है। इसमें बधिर व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस प...