रांची, जनवरी 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। इस पर राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए समय की मांग की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह में अध्यक्ष की नियुक्ति करने तथा इसकी जानकारी अदालत को देने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में प्रतीक शर्मा ने पूर्व में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में ही राज्य सरकार को बोर्ड के अ...