रांची, जून 16 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरों का नियमों के अनुसार निस्तारण किए जाने की उपायुक्तों की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को बोर्ड को उपायुक्तों के दावे की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। पूर्व में हाईकोर्ट ने झारखंड ह्यूमन राइट कंफडरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों से मेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर जवाब मांगा था। सभी उपायुक्त ने नियमों के अनुसार निस्तारण करने की बात कही है। फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीसी से पूछा था कि उनके जिले में स्थित नर्सिंग होम एवं ...