रांची, फरवरी 27 -- रांची। विशेष संवाददाता देवघर के मधुपुर के अलखामुरी में पत्थर खनन से नदी में हो रहे प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बोर्ड को यह बताने को कहा है कि प्लांट से ट्रीटमेंट होने के बाद पानी की गुणवत्ता कैसी है। ट्रीटमेंट के बाद नदी में जाने वाले पानी से प्रदूषण हो सकता है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई अगले माह होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पत्थर खनन करने वाली कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। खनन के बाद प्रदूषित पानी सीधे में नहीं जा रहा है। प्लांट से ट्रीटमेंट के बाद पानी नदी में जा रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट नदी के प्रदूषित होने पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है।

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