नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते खराब हुई वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए साल भर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। शीर्ष अदालत ने 'वायु प्रदूषण का दीर्घकालिक समाधान की वकालत करते हुए कहा है कि निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर के आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे और इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।' मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन वी अंजारिया की पीठ ने इसके साथ ही, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तहत निर्माण सहित सभी प्रतिबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार दिया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपातकालीन उपायों का एक समूह है। हालांकि पीठ ने केंद्र सरकार क...