कोडरमा, फरवरी 8 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिले के तीनों निकाय क्षेत्रों में अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा सभा, जुलूस, रैली, माइक से प्रचार, होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, प्रचार वाहन आदि के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में नई व्यवस्था लागू की गई है। पूर्व में उक्त अनुमति एसडीओ, कोडरमा द्वारा प्रदान की जाती थी। किंतु अब संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को यह अनुमति अपने-अपने क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी। इस क्रम में झुमरी तिलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत एवं डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद हेतु अलग-अलग निर्वाची पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृ...