सिद्धार्थ, नवम्बर 4 -- सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान टीम त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप-निर्वाचनों की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक नामांकन शुल्क, जमानत राशि और व्यय सीमा का निर्धारण करते हुए पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया है। इस प्रकार से जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार प्रजापति ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 200 और जमानत राशि 800 जमा करनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 और 400 तय की गई है। इसी क्रम में प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नामां...