बेगुसराय, अक्टूबर 13 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों के साथ-साथ वैसे राजनैतिक दल जो आपराधिक पूर्ववृत वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करते हैं, उनके आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों के द्वारा समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं टेलीविजन चैनलों पर ऐसे प्रत्याशी के आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार राजनैतिक दल को संबंधित प्रत्याशी के आपराधिक विवरण को समाचार पत्र और टेलीविजन पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करना होगा। प्रत्याशियों के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ाने वाली राजनैतिक दल को भी नियम का पाल...