नैनीताल, जून 8 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा मार्गों पर बस संचालन से संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए परिवहन आयुक्त को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई बीते दिनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। ट्रांसपोर्टर एसके श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है, कि चार धाम यात्रा के लिए संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों की बसें लेती है और उन्हें रोटेशन के आधार पर चार धाम यात्रा के लिए लगाया जाता है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि समिति बसों को रोटेशन पर नहीं भेज रही है और तीर्थयात्रियों से अधिक किराया वसूल रही है। चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। दलील दी ...