नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददात प्रतिबंध के बावजूद मैनुअल तरीके सीवर सफाई कराने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग ने न सिर्फ मैनुअल तरीके से सीवर की सफाई कराया बल्कि इस काम में नाबालिग का भी इस्तेमाल किया है जो कि उसके पिछले आदेश का उल्लंघन है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैनुअल तरीके से सीवर की सफाई कराने के लिए लगाया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने इसके साथ ही, चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में आदेश का दोबारा से उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पीठ ने दिल्ली सरकार के...