नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका को विचारणीय माना है। इस याचिका में समूह ने केन्द्र के पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखने के न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व तुषार राव गेडेला की पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर पीएफआई की याचिका पर जवाब देने को कहा है। पीठ ने पीएफआई को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2026 के लिए सूचीबद्ध की गई है। पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर हम मानते हैं कि इस न्यायालय को यूएपीए अधिनियम की धारा 4 के तहत पारित न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.