नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित तृतीय प्रस्तुति समिति (टीपीसी) के कथित जोनल कमांडर को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। उस पर यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के तहत रंगदारी एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। टीपीसी प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से अलग हुआ एक समूह है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दशरथ सिंह भोक्ता उर्फ दशरथ गंझू को राहत देते हुए इस तथ्य पर गौर किया कि इस मामले में अन्य मुख्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह आगे की कार्यवाही में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित शर्तें लगाए। अदालत ने यह आदेश एनआईए के विरोध के बावजूद दिया। भोक्ता 17 मई 2020 से न्यायिक हिरासत में है। यह मामला पांकी थाना क्...