हमीरपुर, जनवरी 19 -- भरुआ सुमेरपुर। बगैर नवीनीकरण के आरा मशीन संचालित करने एवं प्रतिबंधित लकड़ी की चिरान करने पर वन दरोगा ने आरा मशीन संचालक के खिलाफ थाने में वन अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वन दरोगा अमित कुमार की ओर से दर्ज कराए गए रिपोर्ट में आरोप है कि कस्बे के चांद थोक निवासी लल्लू पुत्र इमामुद्दीन की पचखुरा खुर्द स्थित आरा मशीन से अवैध चिरान की जा रही है। जबकि मशीन का नवीनीकरण नहीं है। मौके पर 10 कुंतल नीम के बोटे पाए गए है। इसके कोई अभिलेख भी नहीं मिले। इसके खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 69/41/42 एवं 77 तथा उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियम 3/28 एवं उत्तर प्रदेश कास्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2018 के नियम तीन एवं आठ के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। लकड़ी को जब्त करके वन रेंज कार्यालय लाया गय...
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