रांची, जुलाई 29 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर की गयी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के डीजीपी को खुद शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में रांची एसएसपी ने शपथ पत्र दाखिल किया था। एसएसपी ने प्रतिबंधित मांस के ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। राजधानी के डोरंडा, लोअर बाजार आदि इलाकों में प्रतिबंधित मांस की बिक्री होने या इसके मार्केट होने की बात से इनकार किया है। आज ...
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