श्रावस्ती, मई 20 -- श्रावस्ती, संवाददाता। वध प्रतिबंधित पशु की हत्या व मांस की बिक्री के मामले में चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। जिन्हें पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने चारों पर साढ़े तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर पुरैना निवासी सिरताज पुत्र चांद खां, सहीबुद्दीन पुत्र कोयली खां, नेहरूद्दीन उर्फ कलूटे पुत्र आबिद खां व दिलबहार पुत्र शाह आलम के विरुद्ध वर्ष 2021 में मल्हीपुर थाने में पशु निवारण अधिनियम मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पर चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।...