आगरा, मई 8 -- प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय द्वारा दंडित चार आरोपियों को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने आरोपितों की अपील को स्वीकृत कर बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, विमू आहूजा व साजिद अहमद ने तर्क दिए। थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले में पुरातत्व विभाग कर्मी पप्पू द्वारा 24 अप्रैल 2017 को थाने में तहरीर देकर एक धार्मिक स्थल के सदस्यगण ललुआ उर्फ उमर दराज, नईम कुरैशी, मेहरो और सलीम के विरुद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराने पर मुकदमा कराया था। ग्राम न्यायालय किरावली ने नवंबर 2024 को आरोपियों को 6 माह कैद और दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। आरोपियों ने इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की थी।

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